सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उस आडियो क्लिप की शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले समिति से जांच कराने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने याचिका को किया खारिज
आडियो क्लिप में तमिलनाडु के मंत्री पलानीवेल थियागा राजन को कथित तौर पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के परिवार द्वारा जमा की गई संपत्ति के बारे में टिप्पणी करते हुए सुना गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह बिल्कुल फर्जी याचिका है। हम इसे राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। याचिका खारिज की जाती है।
अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ कार्रवाई योग्य सबूत होने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसके अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि कथित तौर पर एक आडियो क्लिप है, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री ने सीएम के परिवार का जिक्र किया है। इसका कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं है। यह केवल अफवाह है। पीठ ने कहा कि आपके पास आपराधिक कानून के तहत पर्याप्त उपाय हैं। इसे राजनीतिक मंच के रूप में उपयोग न करें।