Insurance Claim: हेल्थ इंश्योरेंस पर सुप्रीम फैसला, बीमा किया है तो देना होगा क्लेम

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि कोई बीमाकर्ता (insurer)पॉलिसी जारी होने के बाद प्रस्ताव फॉर्म में बीमाधारक द्वारा बताई गई मौजूदा चिकित्सीय स्थिति का हवाला देकर किसी दावे को खारिज नहीं कर सकता. जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Judge Justice DY Chandrachud) और जज जस्टिस बी वी नागरत्न (Justice BV Nagarathna) की पीठ ने यह भी कहा कि प्रस्तावक का कर्तव्य है कि वह बीमाकर्ता को दी जाने वाली जानकारी में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे. यह माना जाता है कि प्रस्तावक प्रस्तावित बीमा से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों को जानता है.
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