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शराब विक्रेताओं को लाइसेंस रिन्यू कराने के निर्देश

Nilmani Pal
30 Sep 2023 1:20 AM GMT
शराब विक्रेताओं को लाइसेंस रिन्यू कराने के निर्देश
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दिल्ली। दिल्ली में शराब की दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की है. इसमें सभी लाइसेंसधारियों से लाइसेंस को पांच अक्टूबर तक रिन्यू करने को कहा गया. दरअसल, नई शराब नीति लाने में लगने वाले समय के कारण सरकार ने अपनी मौजूदा एक्साइज पॉलिसी को छह महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार की बताया था कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से अपेक्षित मंजूरी के बाद नीति को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि एल15/एल-15एफ और एल-16/एल-16एफ के सभी लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे लाइसेंस रिन्यूवल के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ईएससीआईएमएस पोर्टल में अपने खातों तक पहुंच कर लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए अपने आवेदन 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा करें.

बता दें कि पिछले साल 1 सितंबर को लागू की गई नीति का विस्तार करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट का एक प्रस्ताव सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद एलजी की मंजूरी के लिए भेजा गया था. अधिकारी ने कहा था कि फाइल को एलजी कार्यालय से मार्क करके सरकार को वापस भेज दिया गया है. गौरतलब है कि वर्तमान एक्साइज पॉलिसी 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी में खुदरा और थोक शराब व्यापार को संचालित करने के लिए नियामक आवश्यकताओं के लिए एक नई नीति के साथ इसके विस्तार या प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी. मौजूदा आबकारी नीति को पहले सरकार ने 31 मार्च के बाद छह महीने के लिए बढ़ा दिया था.

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