भारत

विदेशी महिला को 10 लाख का मुआवजा देने के निर्देश, HC में हुई सुनवाई

Nilmani Pal
12 July 2024 2:07 AM GMT
विदेशी महिला को 10 लाख का मुआवजा देने के निर्देश, HC में हुई सुनवाई
x
पढ़े पूरी खबर

मुंबई mumbai news । भारत में 2019 से फंसी एक चीनी महिला को बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay high court ने दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. यह रकम केंद्र सरकार Central government से भुगतान करने को कहा गया है. हाईकोर्ट ने कहा कि "भारत सरकार के आचरण" की वजह से उसे (चीनी महिला को हुई) मानसिक पीड़ा, ट्रॉमा और मुश्किलों के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने साथ ही इमिग्रेशन ब्यूरो को महिला को एग्जिट परमिट जारी करने का आदेश दिया है, ताकि वह अपने देश (चीन) लौट सके.

Justice PK Chavan जस्टिस पीके चव्हाण की बेंच ने 38 वर्षीय कांग लिंग द्वारा दायर याचिका पर आदेश जारी किया है. वह फ्लाइट डायवर्जन की वजह से मुंबई पहुंच गई थी और वहां वह सांताक्रूज के एक चॉल में रह रही थी. महिला चीन के शांडोंग शेंग की रहने वाली है. जस्टिस चव्हाण ने चीनी महिला की 'दयनीय दुर्दशा' देखी, जो 2019 में 12 दिसंबर को बीजिंग से चाइना एयरलाइंस से भारत आई थी. चीनी महिला के फ्लाइट को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे मुंबई डायवर्ट कर दिया गया था. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उसने ग्रीन चैनल पार कर लिया लेकिन उसे एग्जिट गेट पर कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया था.

कस्टम के पूछे जाने पर महिला ने बताया था कि उसे दिल्ली जाना था लेकिन खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और इसलिए उसने समय बचाने के लिए मुंबई में इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियर करने और दूसरी डोमेस्टिक फ्लाइट से दिल्ली जाने का प्लान बनाया है. हालांकि, अधिकारियों ने महिला को अरेस्ट कर लिया था.खोजबीन के बाद महिला के पास से एक किलोग्राम वजन की दस येलो मेटल की छड़ें मिली थीं. लगभग 10 हजार ग्राम वजन का 24 कैरेट सोना जब्त किया गया था, जिसकी कीमत 3,38,83,200 रुपये थी. महिला को बाद में जमानत मिल गई थी.


Next Story