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सेवानिवृत होने वाले राज्य कर्मचारी अपनी राज्य बीमा पॉलिसी, बीमा परिपवक्ता के क्लेम फॉर्म सबमिट करने के निर्देश

13 Feb 2024 7:03 AM GMT
सेवानिवृत होने वाले राज्य कर्मचारी अपनी राज्य बीमा पॉलिसी, बीमा परिपवक्ता के क्लेम फॉर्म सबमिट करने के निर्देश
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डूंगरपुर । राज्य कर्मचारी जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1964 से 31 मार्च 1965 हैं, उन बीमा धारियों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2024 परिपक्व हो जानी हैं। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक नाथूलाल यादव ने बताया कि बीमा परिपक्वता के क्लेम फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए व्यक्तिः दूरभाष सूचित …

डूंगरपुर । राज्य कर्मचारी जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1964 से 31 मार्च 1965 हैं, उन बीमा धारियों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2024 परिपक्व हो जानी हैं। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक नाथूलाल यादव ने बताया कि बीमा परिपक्वता के क्लेम फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए व्यक्तिः दूरभाष सूचित किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बीमाधारो ने अपने क्लेम फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं किए गए हैं। साथ ही उन्हें पुनः सूचित किया जाता है कि परिपक्वता के क्लेम फॉर्म अपनी अंतिम प्रीमियम कटौती माह 2023 के वेतन से कटवाकर दावा प्रपत्र, आवश्यक दस्तावेजों, बीमा रिकॉर्ड बुक, पुरानी व नई पासबुक, मय टीवी नंबर व तिथि अंकित कर डीडीओ से प्रमाणित कर मूल बीमा पॉलिसी सहित अपने एसएसओ आईडी से न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर तत्काल ऑनलाइन कर सबमिट करते हुए हॉर्ड कॉपी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

नोट- खबरों की अपडेट के लिए जनता से रिश्ता पर बने रहे।

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