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सिंगापुर (आईएएनएस)| 26 हजार सिंगापुर डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को नौ सप्ताह के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। 26 वर्षीय कुणाल भांबरी 2018 में अध्ययन करने के लिए सिंगापुर आए थे। उन्हें तीन मामलों में दोषी ठहराया गया है।
कुणाल ने अवैध रूप से दूसरों के बैंक खातों से 26 हजार डॉलर से अधिक निकाल लिए।
द स्ट्रेट्स टाइम्स ने बताया कि उप लोक अभियोजक सीह ई वेई ने कहा कि पिछले साल फरवरी व मार्च में सिंगापुर के वाणिज्यिक मामलों के विभाग को अमेरिका के धोखाधड़ी पीड़ितों से मामले की जानकारी मिली।
मामले की शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच की तो पहली नजर में ये सही पाया गया। उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कुणाल को दोषी ठहराया।
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि भांबरी के दोस्तों राहुल और सिमर ने उससे एटीएम कार्ड का उपयोग करके बैंक खातों से पैसे निकालने में मदद करने के लिए कहा, तो भांबरी तैयार हो गया। वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल मामले का मास्टरमाइंड नहीं है।
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