दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 13 (Section 13) कहती है कि (1) अगर केंद्रीय (Central) या राज्य सरकार (State government) हाई कोर्ट (High Court) से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, तो हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (Second Class Judicial Magistrate) को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है.|
(2) ऐसे मजिस्ट्रेट (Magistrate) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (Special Judicial Magistrate) कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जितना हाई कोर्ट, साधारण या विशेष आदेश दे. (3) हाई कोर्ट किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (Special Judicial Magistrate) को अपनी स्थानीय अधिकारिता (Local jurisdiction) के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट (Metropolitan magistrate) की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है |.