INDIA : हाथरस भगदड़ मामले में एसडीएम, तहसीलदार, सर्किल ऑफिसर समेत कई अधिकारी निलंबित
INDIA :अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी SIT ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट REPORT पेश की, जिसमें भगदड़ के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया गया है, लेकिन इसमें साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम), एक तहसीलदार, एक सर्कल अधिकारी, एक स्टेशन अधिकारी और दो पुलिस चौकी प्रभारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में कथित लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई हाथरस में एक धार्मिक सभा में भगदड़ की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिश पर की गई है, जिसमें पिछले सप्ताह 121 लोग मारे गए थे। अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें भगदड़ के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया गया, लेकिन इसमें साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया गया है, साथ ही गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, "प्रारंभिक जांच में एसआईटी SIT ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया है। एसआईटी SIT ने आयोजकों और तहसील स्तर की पुलिस और प्रशासन को भी दोषी पाया है।"
उन्होंने कहा कि एसआईटी ने पाया कि निलंबित अधिकारियों ने सभा को गंभीरता से नहीं लिया और अपने वरिष्ठों को सूचित नहीं किया। अधिकारी ने कहा कि एसआईटी SIT ने कहा कि एसडीएम SDM ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किए बिना या वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए बिना कार्यक्रम की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त की। अधिकारी ने कहा कि एसआईटी SIT ने कहा कि आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने अराजकता फैलाई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उचित पुलिस सत्यापन के बिना समिति में शामिल किया गया था। अधिकारी ने कहा कि आयोजन समिति ने पुलिस POLICE के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने से रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बड़ी भीड़ के बावजूद, कोई बैरिकेडिंग या मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई थी। अधिकारी ने कहा कि भगदड़ के समय आयोजन समिति के सदस्य मौके से भाग गए। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों, आम लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों सहित 125 लोगों के बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, घटना से संबंधित समाचार लेख, मौके पर वीडियोग्राफी, फोटो और वीडियो क्लिपिंग VIDEO CLIPPING की समीक्षा की गई।" मुख्यमंत्री PRIME MINISTER योगी आदित्यनाथ ने दो सदस्यीय एसआईटी SIT के गठन का आदेश दिया, जिसमें अतिरिक्त महानिदेशक (आगरा जोन) अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ मंडल की आयुक्त चैत्रा वी शामिल हैं।