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NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि एक हिंदू विधवा को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत ससुर की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है।
जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की दो-जजों की बेंच ने कहा, "कानून की संकीर्ण या तकनीकी व्याख्या के आधार पर विधवा बहू को उसके मृत ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण से वंचित करना उसे गरीबी और सामाजिक अलगाव की ओर धकेल देगा, जिससे गरिमा के साथ जीने के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।"
अपने 15 पन्नों के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पति की मृत्यु का समय, चाहे वह ससुर की मृत्यु से पहले हो या बाद में, उसे "आश्रित" मानने के लिए "महत्वहीन" है।
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