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Independence Day 2021: भारत का राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' दो मिनट में बनकर हो जाता है तैयार, जानिए इतिहास

jantaserishta.com
13 Aug 2021 6:04 AM GMT
Independence Day 2021: भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दो मिनट में बनकर हो जाता है तैयार, जानिए इतिहास
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Independence Day 2021: पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तयारी में जुटा हुआ है. पश्चिम बंगाल में दक्षिण कोलकाता करखानो में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है. यहां तिरंगा सिलकर उसपे अशोक चक्र की छाप देकर उसे राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा रहा है. जानिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' कैसे दो मिनट में बनकर तैयार हो जाता है.

दक्षिण कोलकाता में झंडा बनाने वाली फैक्ट्रियों की विशेषता यह है कि यहां पश्चिमी राज्यों अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र के विपरीत हस्तशिल्प का प्रयोग ज्यादा होता है, जो झंडों को छापने के लिए स्वचालित मशीनों का उपयोग करते हैं.
तिरंगा बनाने के लिए कपड़े के तीन टुकड़ों को संबंधित क्रम में एक साथ सिलाई करके झंडे बनाए जाते हैं. 4 फुट का झंडा बनाने में करीब 4 मिनट और 2 फुट ऊंचे झंडे को बनाने में करीब 2 मिनट का समय लगता है. अशोक चक्र की छपाई में ज्यादा समय नहीं लगता है और यह 10 से 15 सेकेंड के भीतर तैयार हो जाता है. हालांकि इसमें रसायनों और रंगों के मिश्रण में काफी समय लगता है.
अशोक चक्र के लिए नीले रंग की सही छाया प्राप्त करने के लिए कई रंगों को एक साथ मिलाया जाता है. फैक्ट्री के एक फ्लैग-मेकर ने कहा, "नीले, नीले, मध्यम, लाल रंग के होते हैं और फिर हमें इसमें तेल मिलाना होता है."
तेल को रंगों के मिश्रण में डाला जाता है ताकि यह ऑइल पेंट की तरह हो जाए और रंग बारिश और नमी को बनाए रखता है. हालांकि, लाल रंग को नीले रंग के अन्य रंगों के साथ भी मिलाया जाता है ताकि अशोक चक्र का रंग एकदम सही निकले. पूरी प्रक्रिया में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है और झंडा बनाने की पूरी प्रक्रिया मैन्युअल रूप से की जाती है.
तिरंगे का इतिहास
भारतीय राष्‍ट्रीय ध्‍वज को इसके वर्तमान स्‍वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्‍त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्‍वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी. इसे 15 अगस्‍त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्‍ट्रीय ध्‍वज के रूप में अपनाया गया.
हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है. इस नाम के पीछे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले तीन रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा. इसके मौजूदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ावों में हुआ है. अभी जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था. तिरंगे को आंध्रप्रदेश के पिंगली वैंकैया ने बनाया था. वहीं क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को फहराने के कुछ नियम भी हैं.
किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिने तरफ होना चाहिए. बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी नाराज हो गए थे. रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला ऐसा मंदिर हैं जहां तिरंगा फहराया जाता हैं. 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया गया है.
देश में 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया' (भारतीय ध्वज संहिता) नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है. तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए. प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है. तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, जिसका अनुपात 3:2 तय है. वहीं जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नही हैं सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक हैं.
सबसे पहले लाल, पीले व हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक (ग्रीन पार्क), कोलकाता में फहराया गया था. झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैरकानूनी है. किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता. और न ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने किया जा सकता है.
किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए. यह इसका अपमान होता है. तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता. भारत में बेंगलुरू से 420 किमी स्थित हुबली एक मात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान हैं जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है. किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और न ही बराबर रख सकते हैं.
29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया था. इस समय शेरपा तेनजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी ने एवरेस्ट फतह की थी. आम नागरिकों को अपने घरों या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली. तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति साल 2009 में दी गई.
पूरे भारत में 21 × 14 फीट के झंडे केवल तीन जगह पर ही फहराए जाते हैं: कर्नाटक का नारगुंड किला, महाराष्ट्र का पनहाला किला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला. राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा हैं, जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे-जवाहरातों से जड़ कर बनाया गया है. भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होने और राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है. लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा है. जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई तक फहरा दिया जाता है.
देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है. इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए. शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती हैं. कटे-फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है.

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