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कोरोना की बढ़ी रफ्तार: उत्तर प्रदेश में आज रात 8 बजे से 35 घंटे का नाइट कर्फ्यू, सख्ती से पालन होगा नियम

Gulabi
17 April 2021 10:50 AM GMT
कोरोना की बढ़ी रफ्तार: उत्तर प्रदेश में आज रात 8 बजे से 35 घंटे का नाइट कर्फ्यू, सख्ती से पालन होगा नियम
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देश में तेजी से कोरोना वायरस (Coronavirus in UP) के मामले बढ़ते जा रहे हैं

Uttar Pradesh Night Curfew Latest News: देश में तेजी से कोरोना वायरस (Coronavirus in UP) के मामले बढ़ते जा रहे हैं. देश के लगभग सभी राज्य इस समय कोरोना की गिरफ्त में हैं. यूपी में कोरोना के बिगड़े हालात को काबू करने के लिए आज रात से योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू (Night Curfew and Lockdown in UP) लगाने का आदेश जारी किया है. प्रदेश में यह नाइट कर्फ्यू 35 घंटों का रहेगा. सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार और प्रशासन की तरफ से नाइट कर्फ्यू के दौरान कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. वहीं दूसरी तरफ जरूरी सेवाएं पर पूरी तरह से छूट रहेगी. जरूरी सेवाओं के अतिरिक्त प्रदेश में पंचायत चुनाव के ध्यान में रखते हुए सरकार ने चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों को नाइट कर्फ्यू के दौरान आने जाने की अनुमति दी है.
नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी तरह के बाजार और ऑफिस बंद रहेंगे लेकिन मेडिकल जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. नाइट कर्फ्यू के दौरान अग्निशमन विभाग नगर पंचायत और ग्राम स्तर पर सेनेटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाएगी.
सरकार लगतार लोगों से कोरोना काल में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कह रही है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं. सरकार ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब नियमों को सख्त बना दिया है. अब प्रदेश में अगर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो पहली बार उसे 1000 रुपये का फाइन भरना होगा जब कि दूसरी बार ऐसा करने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
सरकार ने प्रदेश के हर जिले में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं. जिन शहरों में क्वारंटाईन सेंटर्स नहीं बनाएं गए हैं या फिर उन्हें बनाने में देरी पाई जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा.
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