इस लैब में महज पांच मिनट में खाने की गुणवत्ता चेक हो सकती है FSSAI न कहा
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या सड़क के किनारे के ढाबे में, लेकिन आप खाने की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हैं और खाना खाने के बाद किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो आप भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)) से शिकायत कर सकते हैं. एफएसएसएआई के सीईओ अरुण सिंघल ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि आगामी एक अक्टूबर से एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन नंबर खाने के बिल पर लगाना जरूरी कर दिया गया है, जिससे की खाने की गुणवत्ता और वैधता को सरकार सही तरीके से जांच सके.
एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिकों के लिए आगामी पहली अक्टूबर से खाने के बिल पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना जरूरी कर दिया है. जिन रेस्टोरेंट मालिक का बीस लाख से ऊपर का कारोबार है उन्हें लाइसेंस और जिनके पास बीस लाख रुपए से नीचे का कारोबार है, उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर अपने बिल पर अंकित करना जरूरी कर दिया गया है.