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सैफ मामले में हमलावर को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

Nilmani Pal
19 Jan 2025 9:07 AM GMT
सैफ मामले में हमलावर को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
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मुंबई। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने रविवार दोपहर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया. मजिस्ट्रेट ने आरोपी से उसका नाम पूछा और पूछा कि क्या उसे कोई शिकायत है. पुलिस ने आरोपी का हेड कवर हटाया, तो उसने मजिस्ट्रेट को अपना नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया. अभियोजन पक्ष ने मजिस्ट्रेट से आरोपी की 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या आरोपी का पक्ष रखने के लिए कोई वकील है, तो एक एडवोकेट आगे आए और उन्होंने पुलिस पर आरोपी से बातचीत नहीं करने देने का आरोप लगाया. एक अन्य वकील आगे आए और मजिस्ट्रेट को बताया कि वह लीगल ऐड से हैं और आरोपी का प्रतिनिधित्व करेंगे. मजिस्ट्रेट ने आप दोनों ही आरोपी का पक्ष रख सकते हैं, इस पर दोनों वकीलों ने हामी भरी.

मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट से कहा कि आरोपी ने सैफ अली खान के घर में अवैध रूप से घुसपैठ की और अभिनेता समेत दो अन्य लोगों पर चाकू से हमला किया. इस हमले में सैफ को 6 बार चाकू लगा और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस को यह पता लगाना होगा कि वह अभिनेता के घर में कैसे दाखिल हुआ और किन कारणों से दाखिल हुआ. क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल है? जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के सामने दलील दी कि वह एक बांग्लादेशी है और यह पता लगाना जरूरी है कि बिना वैध दस्तावेजों को वह भारत आने में कैसे सफल हुआ. हमले में चाकू के तीन टुकड़े हुए थे, एक सैफ अली खान के शरीर, एक क्राइम सीन से बरामद हुआ है, तीसरा टुकड़ा आरोपी के पास है और सबूत के तौर पर हमें इसे भी बरामद करना है. इसलिए पुलिस आरोपी की 14 दिन की कस्टडी चाहती है.

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