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कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर जांच शुरू कर दी है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- Bengal Post-Poll Violence: कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर जांच शुरू कर दी है. इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की अलग-अलग टीमें अलग-अलग जिले का दौरा कर रही हैं. सीबीआई की एक टीम भाटपारा गई और अन्य टीमों के गुरूवार को बीरभूम, डायमंड हार्बर, संदेशखली और नादिया जाने की उम्मीद है.
सीबीआई के सामने बिस्वजीत सरकार का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें टीएमसी के प्रभावशाली विधायक और नेताओं के कुछ नामों का उल्लेख नहीं करने की धमकी दी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस की हत्या शाखा के इन अधिकारियों ने उनकी मां से श्वेत पत्र में हस्ताक्षर करने की कोशिश की. वह अब कोलकाता पुलिस को अपने घर के अंदर नहीं जाने देंगे. उसके बाद कोलकाता पुलिस मौके से लौटी और सीबीआई की विशेष जांच टीम बिस्वजीत सरकार को लेकर मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के घर गई.
सीबीआई टीम के आला अधिकारी मृतक की मां और बड़े भाई से बात कर रहे हैं. वे उस जगह का दौरा कर रहे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित तौर पर गुंडों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. सीबीआई की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा में घिरी हुई है. बिस्वजीत सरकार पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के दिन कथित तौर पर मारे गए अभिजीत सरकार हत्याकांड के मामले में सभी जगहों को दिखा रहे हैं और दस्तावेज और सबूत उपलब्ध करा रहे हैं
पूरी तरह से चुनाव बाद हिंसा मामले पर कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की. जांच का जिम्मा संभालने से पहले कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग की हत्या शाखा इस हत्याकांड की जांच कर रही थी. भाजपा कार्यकर्ता हत्याकांड में अब तक कोलकाता पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. केंद्रीय एजेंसी ने अपनी टीम को कोलकाता से उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है, जहां राज्य भर में दो मई को विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद हिंसा हुई थी.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी निर्देश दिया. उच्च न्यायालय ने पाया कि पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क है कि चुनाव आयोग हिंसा के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि 3 मई, 2021 तक चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण पुलिस उसके अधीन थी, यह "एकमुश्त खारिज करने के योग्य" है
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