भारत

10 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने युवक को मारपीट का दोषी माना

Shantanu Roy
8 Feb 2023 5:04 PM GMT
10 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने युवक को मारपीट का दोषी माना
x
बड़ी खबर
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ विशेष अदालत एससी/एसटी केस हनुमानगढ़ के विशेष न्यायाधीश धनपत माली ने जातिगत गाली-गलौज और मारपीट के 10 साल पुराने मामले में मंगलवार को आरोपियों को मारपीट का दोषी मानते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई. मामले के अनुसार रावतसर पुलिस ने जगदीश पुत्र मूलाराम मेघवाल के खिलाफ मारपीट व जातिसूचक गाली देने का मामला दर्ज किया था. जांच के बाद रामनिवास, बलविंद्र सिंह उर्फ सेठी व प्रताप के खिलाफ चालान पेश किया गया, जिसमें मारपीट के आरोप में दोषी करार दिया गया. तीनों को परिवीक्षा का लाभ देने के बाद 500-500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दुलीचंद चांवरिया पेश हुए।
Next Story