सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, पति और रिश्तेदारों को फंसाने के लिए हो रहा दहेज उत्पीड़न विरोधी कानून का इस्तेमाल

नई दिल्ली: आए दिन सामने आ रहे फर्जी दहेज प्रताड़ना के मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ससुराल पक्ष के लोगों को फंसाने के लिए दहेज प्रताड़ना कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपों के आधार पर रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना इस कानून के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया का भी दुरुपयोग है. दहेज प्रताड़ना का आरोप किसी पति और उसके रिश्तेदारों के लिए कभी न मिनटे वाले बदनामी के दाग की तरह है. इस प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए.
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