साल 2020 ऐसी मुश्किलों में बीता कि शायद ही लोग उसे याद करना चाहें. नया साल नई उम्मीदें, नए सपने लेकर सामने हैं. लेकिन नए साल में टैक्स से लेकर बैंकिंग तक ऐसे बहुत से बदलाव हो रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से सीधे जुड़े हैं और जिनके बारे में आपको जानना चाहिए. आइये जानते हैं, क्या हैं वो बदलाव...
चेक पेमेंट सिस्टम: एक जनवरी से चेक पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी, 2021 से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है. इस नए नियम के तहत 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डीटेल को फिर से कन्फर्म करने की जरूरत होगी. चेक से पेमेंट करने का यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा.
लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल: नए साल में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने का तरीका बदल जाएगा. 1 जनवरी से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करते हैं तो नंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा. मान लीजिए किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर 9898888XXX है. अब अगर लैंडलाइन फोन से इस नंबर पर डायल करेंगे तो पहले शून्य लगाएंगे. यानी लैंडलाइन से डायल नंबर 09898888XXX होगा. यह सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है. लेकिन नए साल में लैंडलाइन से अपने पड़ोस के मोबाइल फोन पर भी डायल करने से पहले जीरो लगाना अनिवार्य होगा.
कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट: 1 जनवरी से कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ रही है. लोग कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की मदद से ज्यादा अमाउंट में आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकें, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पिछली MPC की बैठक में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला किया गया है. पहले यह लिमिट 2000 रुपये थी.
कार-बाइक महंगे: 1 जनवरी से कारों और बाइक की कीमतों में इजाफा हो रहा है. मारुति, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, ह्युंडै, किया मोटर्स सहित लगभग Auto कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कच्चे माल की बढ़ी लागत को कंपनियों ने इसकी वजह बताया है.
FASTag अनिवार्य: नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग (FASTag) जरूरी कर दिया गया है. सरकार की तैयारी है कि 1 जनवरी से 100 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके. अब तक जो कुछ वाहनों को छूट दी जा रही थी, उसे 31 दिसंबर से खत्म कर दिया गया है और एक जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है. फास्टैग एक स्टीकर होता है जो वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है.
छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न: सालाना 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को अब सिर्फ 4 जीएसटी सेल्स (GSTR-3B) रिटर्न भरना होगा. 1 जनवरी से यह नियम लागू हो रहा है. पहले उन्हें 12 तरह के सेल्स रिटर्न भरने होते थे. इससे करीब 94 लाख कारोबारियों को फायदा होगा.
GST का 1 फीसदी कैश देना अनिवार्य: इस नियम के तहत हर महीने 50 लाख से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी देनदारी का कम से कम एक फीसदी नकद में जमा कराने का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे सिर्फ आधा फीसदी टैक्सपेयर कारोबारी प्रभावित होंगे. यह भी 1 जनवरी से लागू हो रहा है.