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अमृतसर। पासपोर्ट अधिकारी अमृतसर ने पासपोर्ट सेवा के लिए डिजि लॉकर से दस्तावेज दिखाने संबंधी शंकाओं को दूर किया और आवेदकों से आवेदन पत्र भरते समय डिजि लॉकर दस्तावेजों से आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प चुनकर डिजिटल योजना का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। पासपोर्ट अधिकारी अमृतसर एन. के. शील ने कहा कि डिजि लॉकर भारत सरकार की एक डिजिटल पहल पासपोर्ट सेवा परियोजना (पी.एस.पी.) के साथ एकीकृत है। यह नागरिकों को पेपरलेस मोड में डिजिलॉकर के माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज जमा करने में सक्षम बनाता है, इसलिए आवेदकों को मूल दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए जि लॉकर में संग्रहित निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं। इकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास प्रमाणपत्र / मार्कशीट, कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई.डी. कार्ड, ई-आधार वेदकों को अपने डिजि लॉकर अपलोड किए गए दस्तावेजों सांझा करने का विकल्प मिलेगा। डिजि लॉकर प्लेटफॉर्म में दस्तावेजों को दो तरह से स्टोर किया जा सकता है। (ए) आवेदक यू. आर. आई., (बी) आधिकारिक यू. आर. आई., क्योंकि आधिकारिक यू. आर. आई. जारी करने वाले प्राधिकरण के संसाधन डेटाबेस से प्रमाणित होता है।आधिकारिक यू. आर. आई. फॉर्म में संग्रहीत दस्तावेज पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के लिए स्वीकार्य हैं, न कि आवेदक के यू. आर. आई. में संग्रहित दस्तावेज।
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Shantanu Roy
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