सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: नौकर या केयरटेकर का संपत्ति में हो सकता है कोई अधिकार, जानें अदालत ने क्या कहा?

फाइल फोटो
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नौकर या केयरटेकर संपत्ति में कभी भी कोई अधिकार नहीं ले सकते चाहे वह उसमें लंबे समय से क्यों न रह रहे हों।
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