सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: दिव्यांग उम्मीदवारों को भी IPS, RPF और DANIPS में आवेदन की अनुमति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने UPSC परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को भी IPS, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और DANIPS में नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दी हैं. कोर्ट ने कहा कि यह उम्मीदवार 1 अप्रैल को शाम 4 बजे तक UPSC को आवेदन दे सकते है. कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम आदेश है. आवेदन करने वाले लोग सेवा में लिए जाएंगे या नहीं, यह कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा.
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