हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनुकंपा नियुक्ति रद्द, जानें पूरा मामला

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाकर और झूठ बोलकर मृतक आश्रित कोटे में प्राप्त की गई अनुकंपा नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही बिना तथ्यों की सही तरीके से जांच किए अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश करने के लिए अधिशासी अभियंता ट्यूबवेल डिवीजन प्रयागराज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिया कि वह दिवंगत कर्मचारी की विधवा से आवेदन लेकर नियमानुसार उसे अनुकंपा नियुक्ति देने की कार्रवाई सुनिश्चित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सुनीता देवी द्वारा नाबालिग पुत्र मोहित कुमार पांडेय की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता राहुल सिंह को सुनकर दिया।
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