इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, कहा- अलग रह रही पत्नी ने दी जान तो पति पर उकसाने का केस नहीं, जानें क्या था पूरा मामला

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक पति काे पत्नी की आत्महत्या के मामले में राहत देते हुए कहा कि सिर्फ प्रताड़ना भर से आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं बनता है. आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जब तक उकसावे के लिए ऐक्टिव रोल साबित न हो तब तक सिर्फ प्रताड़ना के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं बनता. हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक पति के खिलाफ निचली अदालत में दोषी ठहराने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पत्नी को अपने जीवन से अलग करना उकसाने की श्रेणी में आने वाला एक कारण नहीं हो सकता है.
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