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गोंडा। केंद्र सरकार का मोटर वाहन का नया क़ानून सिर्फ़ ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है बल्कि सब के लिये है चाहे वह दो पहिया वाहन चलाएं या चार पहिया वाहन चलाएं या 6 पहिया वाहन अथवा 8 पहिया या 10 पहिया या 12 पहिया 20 पहिया वाहन कोई भी वाहन हो। इस कानून में …
गोंडा। केंद्र सरकार का मोटर वाहन का नया क़ानून सिर्फ़ ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है बल्कि सब के लिये है चाहे वह दो पहिया वाहन चलाएं या चार पहिया वाहन चलाएं या 6 पहिया वाहन अथवा 8 पहिया या 10 पहिया या 12 पहिया 20 पहिया वाहन कोई भी वाहन हो। इस कानून में वाहन चालक द्वारा गाड़ी चलाते समय यदि दुर्घटना में कोई मौत हुई तो वाहन चालक को 10 वर्ष का कारावास और 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक (अलग अलग परिस्थितियों में) भारी जुर्माना किया जायेगा।

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