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New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य के सभी कमिश्नरेट में जल्द से जल्द तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का निर्देश दिया। शाह का यह निर्देश महाराष्ट्र में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक के दौरान आया, जिसमें सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी और गृह मंत्रालय शामिल हुए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए, शाह ने महाराष्ट्र सरकार से नए आपराधिक कानूनों--भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 के अनुसार एक आदर्श अभियोजन निदेशालय प्रणाली स्थापित करने का भी आग्रह किया; जिन्होंने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
बैठक में महाराष्ट्र में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का सार किसी भी मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक तीन साल के भीतर न्याय देने के प्रावधान में निहित है। शाह ने पिछले कुछ महीनों में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में अन्य राज्यों के साथ भी इसी तरह की बैठकें की हैं। उन राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। (एएनआई)
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