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नोएडा: नोएडा के एपीजे इंटरनेशनल स्कूल के स्विमिंग पूल में गुरुवार को एक 33 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत हो गई थी। इस मामले के बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी और जिला खेल अधिकारी ने जिले के 14 नामचीन स्कूलों को नोटिस भेजा है। उनसे पूछा गया है कि क्या उनके स्विमिंग पूल का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है? क्या उसके लिए जिला प्रशासन से कोई परमिशन ली गई है या नहीं?
जिला खेल अधिकारी अनीता नागर ने बताया कि अगर स्कूलों ने जवाब नहीं दिया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से अनुमति लेने के साथ-साथ 10,000 रुपये का एक डिपाजिट भी जमा कराना होता है और फिर एनओसी मिलती है। उसके बाद ही वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए स्विमिंग पूल को खोला जा सकता है।
बीते दिनों नोएडा में दो हादसे हो चुके हैं। एक हादसा गुरुवार को हुआ था, जिसमें 33 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत हुई थी और दूसरे मामले में ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर में एक छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई थी। खेल अधिकारी की तरफ से भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि स्विमिंग पूल का संचालन कल्टफिट, तरुण डागर, फिट्सो और यमुना इंटरप्राइजेज कर रहे हैं। इनमें फिटसो, कल्टफिट और तरुण डागर, स्कूलों में सबसे ज्यादा स्विमिंग पूल का अवैध संचालन कर रहे हैं। जिन स्कूलों से जवाब मांगा गया है उनमें- कैंब्रिज स्कूल, सेक्टर 27 नोएडा, कौशल्या वल्र्ड स्कूल, सेक्टर पी 2 नोएडा, सैनफोर्ट वल्र्ड स्कूल ग्रेटर नोएडा, रामाज्ञा स्कूल सेक्टर 50 नोएडा, बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 34 नोएडा, एलपीएस ग्लोबल स्कूल सेक्टर 51 नोएडा, सफायर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 71 नोएडा, दी मिलेनियम स्कूल सेक्टर 119 नोएडा, एपीजे इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 16 ए नोएडा, बाल भारती स्कूल, सेक्टर 21 नोएडा, मॉर्डन स्कूल सेक्टर 11 नोएडा, इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल सेक्टर 93बी नोएडा, ग्रेटर वैली स्कूल सेक्टर ओमेगा 2 ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वल्र्ड स्कूल ग्रेटर नोएडा- शामिल हैं।
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