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नई दिल्ली | स्वतंत्रता दिवस आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, इस दौरान लोगों ने अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए गाड़ियों पर झंडे लगाना शुरू कर दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका यह शौक आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बाजार में सड़कों पर जगह-जगह तिरंगे बिक रहे हैं और अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर लगाने के लिए तिरंगा खरीदा है तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है।
भारतीय ध्वज कोड
भारतीय ध्वज संहिता के मुताबिक कुछ खास लोगों को गाड़ियों पर झंडा फहराने का अधिकार होता है, अगर आप उनमें से नहीं हैं और आपने गाड़ी पर तिरंगा लगा रखा है तो यह आपको भारी पड़ सकता है। दरअसल, राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर 21 साल पहले यानी साल 2002 में भारतीय ध्वज संहिता बनाई गई थी।इसके मुताबिक, झंडा फहराने को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं. इनमें से एक नियम यह है कि वाहनों पर झंडा कौन लगा सकता है और इसके लिए उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं या नहीं।
इन लोगों को गाड़ियों पर तिरंगा लगाने का अधिकार है
गाड़ियों पर सिर्फ ये लोग ही लगा सकते हैं तिरंगा, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (लोकसभा-राज्यसभा), राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (विधानसभा-विधान परिषद), भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि। इनके अलावा, यदि किसी अन्य वाहन पर तिरंगा पाया जाता है। पुलिस चालान कर सकती है और आपको जेल भी हो सकती है.अब रात में भी फहराया जा सकेगा तिरंगा. साल 2009 से पहले किसी को भी रात के अंधेरे में झंडा फहराने की इजाजत नहीं थी. साल 2009 में गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ रात में तिरंगा फहराने की इजाजत दी थी. इसमें पहली शर्त यह थी कि रात में भी रोशनी की ऐसी व्यवस्था की जाए कि रात जैसा अहसास न हो।
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Harrison
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