आरोपी की जल्द रिहाई की संभावना नहीं तो रासुका लगाना गलत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आया

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने किसी आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) की धाराएं लगाने को लेकर अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी की जल्द रिहाई की संभावना नहीं है तो उसके खिलाफ रासुका (NSA) लगाना गलत. कोर्ट की यह टिप्पणी शाहजहांपुर के अभयराज गुप्ता की याचिका पर आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने इसके साथ ही हत्या और गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद गुप्ता के खिलाफ लगाए गए एनएसए को रद्द कर दिया.
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