कर्नाटक। कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध की घोषणा की। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। कांग्रेस सरकार ने 21 फरवरी को विधानसभा में COTPA अधिनियम (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद) में संशोधन करते हुए राज्य भर के सभी हुक्का बार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही नियम लागू किया है कि 21 वर्ष से कम उम्र के युवा दुकान से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पाएंगे।
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य भर में हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने पर एक से तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना सहित कठोर दंड का प्रावधान है। अधिसूचना के अनुसार, नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए मौजूदा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में संशोधन के बाद प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा राज्य सरकार ने 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। संशोधित विधेयक सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जिसमें धूम्रपान मुक्त वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। ऐसा न करने पर एक हजार रुपए के जुर्माने का फाइन शामिल है।