भारत
हैदरपोरा एनकाउंटर केस, सुप्रीम कोर्ट से आया ये बड़ा अपडेट
jantaserishta.com
12 Sep 2022 7:30 AM GMT

x
न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: श्रीनगर के विवादास्पद हैदरपोरा एनकाउंटर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एनकाउंटर में मारे गए आमिर माग्रे के पिता अब्दुल लतीफ माग्रे की याचिका को खारिज कर दिया है. अब्दुल ने अपने बेटे का शव कब्र से निकलवाने के लिए याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने आमिर के शव को क़ब्र से निकालकर अंतिम संस्कार के लिए पिता को देने से इनकार कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कब्र पर फातिहा ख्वानी करने और 5 लाख रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने हलफनामे में बताया है कि पूरे सम्मान और रस्मों के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने आमिर लतीफ माग्रे के पिता की याचिका खारिज कर दी है. हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि परिवार को 5 लाख का हर्जाना दिया जाए.
आमिर के पिता ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने आदेश दिया था कि परिवार को शव से वंचित नहीं कर सकते. लेकिन सरकार शव सड़ने का हवाला दिया था. बाद में अब्दुल लतीफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
पिछले साल 15 नवंबर को हैदरपोरा इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकी समेत 4 लोग मारे गए थे. पुलिस का दावा था कि एनकाउंटर में मारे गए चारों लोगों का आतंकी कनेक्शन था. लेकिन उस वक्त पुलिस की फजीहत हो गई, जब मरने वालों में से तीन लोगों के घरवालों ने दावा करते हुए कहा कि वे तीनों बेगुनाह थे. उन्होंने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था.
जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो इस मामले में एक एसआईटी गठित की गई और जांच के आदेश दिए गए. तभी से इस मामले में एसआईटी जांच कर रही थी. लेकिन कुछ दिन पहले ही एसआईटी ने मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को क्लीन चिट दे दी. एसआईटी ने कहा कि वहां एक मकान मालिक और एक आतंकी मुठभेड़ में फंस जाने से मारे गए. वहां छिपे पाकिस्तानी आतंकी ने उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था.

jantaserishta.com
Next Story