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गैंगरेप मामला: हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट के आदेश को किया खारिज
jantaserishta.com
25 April 2023 12:01 PM GMT
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सनसनीखेज मामले में चार आरोपियों पर बालिग और दो आरोपियों पर नाबालिग के तौर पर मामला चलाया जाएगा।
हैदराबाद (आईएएनएस)| तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जुबली हिल्स सामूहिक बलात्कार मामले में एक नाबालिग आरोपी को बालिग मानने के पॉक्सो कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। पॉक्सो कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले एक नाबालिग आरोपी द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस सनसनीखेज मामले में चार आरोपियों पर बालिग और दो आरोपियों पर नाबालिग के तौर पर मामला चलाया जाएगा।
पिछले साल सितंबर में निचली अदालत ने फैसला सुनाया था कि इस मामले में शामिल पांच नाबालिगों में से चार पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए बालिगों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में एक कार में 17 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार के आरोप में पिछले साल जून में एक बालिग सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपियों ने पार्टी करने के बाद पीड़िता को लिफ्ट देने के बहाने सामूहिक बलात्कार किया। अपराध 28 मई को किया गया था, लेकिन इसका पता 31 मई को चला जब पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले ने राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया था।
सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के एक नेता के बेटे सहित पांच आरोपियों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया था, जबकि छठा आरोपी, जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के विधायक का बेटा है, छेड़छाड़ के आरोपों का सामना कर रहा है।
सदुद्दीन मलिक और चार नाबालिगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), धारा 5 (जी) (बच्चे पर सामूहिक प्रवेशन यौन हमला) यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के साथ पढ़ी जाती है, 366 (एक महिला का अपहरण) और 366 ए (नाबालिग लड़की की खरीद) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
छठा नाबालिग बलात्कार में शामिल नहीं था लेकिन उसने कार में पीड़िता को किस किया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 323 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (जी) के 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 28 जून को पुलिस ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड दोनों में चार्जशीट दायर की क्योंकि मामले के छह आरोपियों में से पांच नाबालिग थे।
हालांकि, पुलिस ने अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड से नाबालिगों पर बालिगों के रूप में केस चलाने देने की अनुमति देने का अनुरोध किया। सितंबर में बोर्ड ने अपनी मंजूरी दी और बाद में पॉक्सो कोर्ट ने भी इसके पक्ष में फैसला सुनाया। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
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