भारत
पति की हत्यारी पत्नी-प्रेमी को मिली उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है मामला
Shantanu Roy
23 March 2023 6:03 PM GMT
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दुकान चलाने वाले से हुआ था इश्क
सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को उसकी पत्नी और प्रेमी को उम्र-कैद की सजा सुनाई। दोनों पर एडीजे कोर्ट ने कुल 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है। वारदात के करीब 3 महीने बाद पत्नी और प्रेमिका की गिरफ्तारी कर पुलिस ने व्यक्ति के ब्लाइंड मर्डर की वारदात से पर्दा उठाया था। इसमें व्यक्ति लापता हो गया था और पत्नी ही उसकी तलाश की गुहार लेकर 15 दिन बाद पुलिस के पास पहुंची थी। जांच में ये सब ड्रामा निकला। अभियोग के अनुसार देवडू रोड स्थित जीवन विहार की गली-2 में मलिकपुर गांव का शिवकुमार अपनी पत्नी आरती के साथ रहता था। आरती की उसके साथ यह दूसरी शादी थी। शादी के बाद दोनों का एक बेटा हुआ। कुछ दिनों बात आरती कॉलोनी में ही ब्यूटी पार्लर का काम करने लगी, वहीं शिवकुमार भी काम धंधा करने लगा। इससे पहले 2015 में दोनों का झगड़ा रहने लगा और तलाक लेकर अलग रहने लगे। वर्ष 2017 तक वे अलग अलग रहे, लेकिन इसके बाद फिर से दोनों में बातचीत होने लगे और फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। इस बीच आरती के ब्यूटी पार्लर के पास ही मयूर विहार निवासी युवक की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। आरती व दीपक के बीच धीरे धीरे संबंध बन गए।
शिव कुमार को इसका पता चला तो दोनों के बीच फिर से क्लेश रहने लगा। दोनों को समझाया गया, लेकिन उन्होंने बातचीत बंद नहीं की। आरती ने 26 सितंबर 2022 को पुलिस में शिकायत दी कि उसका पति शिवकुमार 9 सितंबर को घर से गया था। इसके बाद वह नहीं लौटा और उसका कोई भी सुराग नहीं लग रहा है। 15 दिन बाद शिकायत देकर उसने पुलिस ने गुहार लगाई कि उसके पति शिवकुमार की तलाश की जाए। पुलिस हरकत में आई और मामले की छानबीन की गई। इस बीच साइबर टीम की मदद से आरती के मोबाइल फोन की डिटेल आदि ली गई। दूसरी प्रकार से भी जानकारी जुटाई। पुलिस को आरती पर ही संदेह हुआ और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई। उसने खुलासा किया कि उसने दीपक के साथ मिलकर अपने पति शिवकुमार की हत्या की साजिश रची थी। 8 सितंबर को दीपक उसके पति को रोहट में ले गया। वहां शराब पिलाकर उसे बेसुध किया और फिर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। फिर शव को पश्चिमी यमुना नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरती व दीपक को गिरफ्तार किया था। हत्या के मामले की सुनवाई सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (ADJ) अजय परासर की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने गवाह और सबूतों के आधार पर मृतक शिव कुमार की पत्नी को हत्याकांड का साजिशकर्ता माना। इसके बाद आरती और उसके प्रेमी दीपक को उम्रकैद की सजा सुनाई। दीपक पर 15 हजार रुपए और आरती को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।
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Shantanu Roy
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