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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को उस शख्स को उम्रकैद की सजा दी है
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को उस शख्स को उम्रकैद की सजा दी है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. उसने महिला के सेकंड हैंड टीवी खरीदने को लेकर हुई बहस के बाद घरेलू चाकू से वार किए थे. यह घटना उपनगरीय सांताक्रूज में 2016 में घरेलू मुद्दे पर बहस के दौरान हुई थी. आरोपी संतोष अंबावले (42) को सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी ने आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत हत्या के अपराध का दोषी पाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी संतोष अंबावले, जुए का आदी था और वह अपनी पत्नी से हमेशा ही धन की मांग करता रहता था. इस बीच दंपती ने एक पुराना सेकंड हैंड टीवी खरीदा था और घटना वाले दिन इस टीवी का विक्रेता उनके घर पैसे लेने आया था
अभियोजन पक्ष ने बताया कि यह दिन परिवार के लिए बहुत बुरा साबित हुआ. टीवी विक्रेता अपने पैसे चाहता था, तब महिला ने उससे कहा कि जो धन, टीवी के लिए बचा कर रखा था उसे उसके पति ने खर्च कर दिया है. पत्नी के ऐसा कहते ही वहां मौजूद पति भड़क गया और उसने रसोई के चाकू से पत्नी पर वार कर दिए. घायल पत्नी को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया.
बाद में अंबावले को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश तिवारी ने कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत ने टीवी विक्रेता और पड़ोसियों समेत 11 गवाहों से पूछताछ की थी.
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