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हैवानियत : पिता ने किया तीन महीने की मासूम के साथ यौन उत्पीड़न
Kajal Dubey
13 Feb 2021 6:31 PM GMT
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तमिलनाडु के इरोड की एक महिला अदालत ने तीन माह की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले पिता को कड़ी सजा सुनाई है।
तमिलनाडु के इरोड की एक महिला अदालत ने तीन माह की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले पिता को कड़ी सजा सुनाई है।दरअसल, वेल्लीतिरुपुर गांव में एक पिता ने अपनी ही करीब तीन महीने की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया था। इसी मामले की सुनवाई के बाद महिला अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
महिला अदालत की न्यायाधीश मालती ने शुक्रवार को 50 वर्षीय मजदूर को सजा सुनाते हुए उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार को बच्ची की मां को पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश भी दिया।
आरोप है कि बच्ची की मां जब बाहर गई हुई थी तब उसके पिता ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। इस बीच मां जब वापस लौटी तो उसने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों का दस साल का बेटा भी है, लेकिन घटना के समय वह भी घर पर नहीं था।
महिला तुरंत अपनी बेटी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गई और फिर पुलिस में इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी खिलाफ मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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