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मानव बलि मामला: हाईकोर्ट ने की पुलिस हिरासत के खिलाफ आरोपी की याचिका खारिज

jantaserishta.com
21 Oct 2022 12:25 PM GMT
मानव बलि मामला: हाईकोर्ट ने की पुलिस हिरासत के खिलाफ आरोपी की याचिका खारिज
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जानें पूरा मामला।
कोच्चि (आईएएनएस)| केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मानव बलि मामले में तीनों आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के 12 दिन की पुलिस हिरासत के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत अभियोजन पक्ष के इस रुख से सहमत थी कि आरोपी जांच के तरीके को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, निचली अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने से पहले सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया था।
निचली अदालत ने 13 अक्टूबर को आरोपी मोहम्मद शफी (उर्फ राशिद), भगवल सिंह और लैला भगवल सिंह को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
पुलिस हिरासत की अवधि 24 अक्टूबर को समाप्त होगी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों के वकीलों को हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए मिलने दिया जाए।
अभियुक्त की दलील थी कि अभियोजन का पूरा मामला झूठा है और गलत जानकारी पर बनाया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजे जाने के बाद भी पुलिस मीडिया को जानकारी लीक कर रही है, जो नियमों के खिलाफ है। निचली अदालत पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है।
राज्य में मानव बलि का खुलासा तब हुआ जब पथानामथिट्टा जिले में एक दंपति के घर से दो महिलाओं के क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए।
पुलिस दो लापता महिलाओं की जांच कर रही थी, जिसने मानव बलि के मामले का खुलासा किया, जिसे देख लोग हैरान रह गए।
दोनों महिलाएं एनार्कुलम में लॉटरी टिकट विक्रेता थीं और वे इस साल जून और सितंबर में लापता हो गईं।
पुलिस के आरोपों में कहा गया है कि शफी ने महिलाओं को पोर्न फिल्मों में अभिनय करने के लिए एकमुश्त नकद राशि देने का झांसा दिया था।
शफी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आरोपी दंपति से संपर्क किया था और कथित तौर पर वित्तीय संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए मानव बलि देने की योजना बनाई थी। फिर महिलाओं को दंपति के घर ले जाया गया, जहां उनकी हत्या कर दी गई और घर के परिसर में दफन कर दिया गया।
इस बीच, शुक्रवार को तीनों आरोपियों को सबूत जुटाने के लिए घर लाया गया।
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