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मानव बलि मामला: केरल हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

jantaserishta.com
23 Dec 2022 3:25 PM IST
मानव बलि मामला: केरल हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
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कोच्चि (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय ने सनसनीखेज मानव बलि मामले में एक आरोपी लैला सिंह की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत ने कहा, मैं आपके (याचिकाकर्ता के वकील) आरोप से प्रभावित था कि उसकी (लैला) कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, लेकिन अब अभियोजन पक्ष का कहना है कि वह एक सक्रिय भागीदार थी, जो उसके खिलाफ एक प्रथम ²ष्टया मामला बनाएगी। मैं आज आदेश पारित करने जा रहा था लेकिन अब मैं केस डायरी देखूंगा और उस पर विचार करूंगा।
पठानमथिट्टा जिले के थिरुवल्ला में लैला और उसके पति के घर से उनके क्षत-विक्षत शव बरामद किए जाने के बाद अक्टूबर में कथित रूप से एक मानव बलि अनुष्ठान के हिस्से के रूप में दो महिलाओं की सनसनीखेज हत्या का मामला प्रकाश में आया।
लैला के पति और एक अन्य तथाकथित एजेंट मोहम्मद शफी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो दोनों पीड़ितों को दंपति के घर ले आए थे और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
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