भारत
हाउस पैनल की जांच: घर पर मिले कैश पर चुप्पी साध गए यशवंत वर्मा
Tara Tandi
12 Aug 2026 5:42 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कैश मिलने की जांच के लिए एक संसदीय समिति बनाई थी। इस समिति ने उन्हें इस मामले में ज़िम्मेदार ठहराया है और कहा है कि वे उस पैसे के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए।
IANS को मिली और बुधवार को संसद में पेश की गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पैनल ने पाया कि नई दिल्ली में 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोररूम में बड़ी मात्रा में 500 रुपये के नोट मिले थे, जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं था।
यह विवाद 14 मार्च, 2025 की रात को आवास पर आग लगने के बाद शुरू हुआ। आग बुझाने पहुंचे दमकलकर्मियों को कथित तौर पर स्टोररूम में काफी मात्रा में आंशिक रूप से जले हुए नोट मिले।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस वर्मा इन नोटों के स्रोत, मालिकाना हक या वहां उनकी मौजूदगी के बारे में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे पाए।
पैनल ने बाद में हुई जांच के तरीके पर भी चिंता जताई और कहा कि अहम सबूतों को न तो ठीक से सुरक्षित रखा गया और न ही संरक्षित किया गया। उसने पाया कि स्टोररूम को कानूनी रूप से सील करने और उसकी जांच करने से पहले ही उसकी स्थिति बदल दी गई थी।
इसके अलावा, रिपोर्ट में बरामद नोटों के बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब होने या न मिलने की ओर भी इशारा किया गया। इसमें अहम सबूतों के नुकसान के लिए घटनास्थल को सुरक्षित न रखने और आवास से जुड़े कर्मचारियों द्वारा स्टोररूम में छेड़छाड़ को जिम्मेदार ठहराया गया।
साथ ही, समिति ने कहा कि उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि जस्टिस वर्मा ने खुद कैश हटाया था।
पूर्व जज के जवाब की आलोचना करते हुए - जिसमें उनका 22 मार्च, 2025 का लिखित स्पष्टीकरण भी शामिल है - पैनल ने कहा कि यह असंतोषजनक था और इसमें स्पष्टता, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही की कमी थी।
रिपोर्ट दो खंडों में है और इसमें जांच के दौरान जुटाए गए मौखिक बयान और दस्तावेजी सबूत शामिल हैं।
इससे पहले, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित एक इन-हाउस पैनल ने निष्कर्ष निकाला था कि जस्टिस वर्मा का उस स्टोररूम पर "सक्रिय या मौन नियंत्रण" था जहां कैश मिला था।
उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत जस्टिस वर्मा का विवाद के बाद उनकी मूल अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया था।
इसके बाद संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। हालाँकि, जस्टिस वर्मा के पद से इस्तीफ़ा देने के बाद, उन्हें हटाने की प्रक्रिया असल में बेअसर हो गई।
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