सावधान: होटल मालिक को 3 साल की सजा सुनाई गई, घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल यूज करते पकड़ाया

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) की जिला अदालत ने सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) के दुरुपयोग के 16 साल पुराने मामले में थ्री स्टार होटल मालिक को तीन साल की सजा सुनाई है. होटल मालिक एक साल के अंदर तीन बार अपने रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करते पकड़ा गया था. दरअसल घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडरों का होटल के किचन में व्यावसायिक दुरुपयोग करने पर थ्री स्टार कैटेगरी के अरिहंत पैलेस होटल के संचालक राजेश जैन उर्फ पिंकी जैन को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शुभांगी पालो दत्त की कोर्ट ने 3 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
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