अस्पताल में भर्ती पति के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त, हाई कोर्ट पहुंची पत्नी, कहा- स्पर्म से बनना है मां
अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High court) में एक पत्नी ने याचिका दायर कर पति का स्पर्म सुरक्षित करने की मांग की. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस बाबत अनुमति दे दी है. दरअसल, महिला का पति इस साल मई में कोरोना संक्रमित (Coronavirus In India) हुआ था. वह तब से वेंटिलेटर पर हैं. बीते दिनों डॉक्टरों ने यह जानकारी दी थी कि शख्स के पास सिर्फ 3 दिन है, जिसके बाद परिवार सकते में आ गया और हाईकोर्ट में पत्नी ने यह याचिका दाखिल की. मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ने कोर्ट से कहा- 'मैं अपने पति के स्पर्म से मां बनने का सुख पाना चाहती हूं. लेकिन मेडिकल लॉ इसकी परमिशन नहीं देता. हम दोनों के प्यार की अंतिम निशानी के तौर पर पति का स्पर्म दिलाया जाए. मेरे पति के पास बहुत कम वक्त है. वह दो माह से वेंटिलेटर पर हैं.' अदालत ने पत्नी की याचिका पर स्पर्म लेने की अनुमति दे दी है.