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घोड़ा मालिकों को लाइसेंस के साथ कराना होगा बीमा, जानें क्या है वजह

jantaserishta.com
24 Feb 2022 11:25 AM IST
घोड़ा मालिकों को लाइसेंस के साथ कराना होगा बीमा, जानें क्या है वजह
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अब वाहनों की तरह घोड़े, घोड़ी और घोड़ा बग्गी के मालिकों को जल्द ही दिल्ली में संचालन के लिए थर्ड पार्टी बीमा लेना होगा।

नई दिल्ली: दिल्ली में अब वाहनों की तरह घोड़े, घोड़ी और घोड़ा बग्गी के मालिकों को जल्द ही दिल्ली में संचालन के लिए थर्ड पार्टी बीमा लेना होगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की स्थायी समिति ने बुधवार को इस संशोधन नीति को मंजूरी दे दी है। अन्य दो नगर निकायों के अधिकारियों ने भी कहा कि वे जल्द ही इस नियम को अपने यहां भी लागू कर सकते हैं।

एसडीएमसी का यह कदम दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा पिछले साल दिसंबर में जारी निर्देशों के बाद आया है। दरअसल, स्थानीय अदालत ने तेज रफ्तार घोड़ों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत होने के मामले की सुनवाई करते हुए इनका बीमा करने का आग्रह किया था। इस संशोधन को गुरुवार को एसडीएमसी हाउस मीटिंग में रखा जाएगा जहां इसे मंजूरी मिलने की संभावना है।
पशु चिकित्सा विभाग द्वारा बुधवार को एसडीएमसी की स्थायी समिति में पेश किए गए प्रस्ताव को द्वारा मंजूरी देने वाली नीति में कहा गया है कि वैवाहिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी घोड़ा बग्घी के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, और लाइसेंस देते या उसका नवीनीकरण करते समय पशु चिकित्सा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यह क्रम में हो।
प्रस्ताव में कहा गया है, 'आवेदक किसी भी दुर्घटना के कारण व्यक्ति के जीवन की हानि या चोट लगने पर उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए वचनबद्धता भी प्रस्तुत करेगा और लाइसेंसधारक ऐसी दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।' एसडीएमसी पशु चिकित्सा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में पशु चिकित्सा लाइसेंस नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और दुर्घटना के मामले में लाइसेंसधारकों की जिम्मेदारी को लेकर कुछ भी उल्लेख नहीं है।
एक अधिकारी ने कहा, 'कार्यालय निदेशक (स्थानीय निकाय) के दिसंबर 2021 में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए पूर्व-शर्तें जोड़ी गई हैं। तीस हजारी अदालत में चल रहे एक मामले में अदालत के आदेश के अनुसार सड़क पार करते समय दो रेसिंग घोड़ों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत से संबंधित मामले में यह निर्देश जारी किए गए थे। कोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी को 11.73 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन बाद में फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई।'
समिति के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) बलराम कुमार ओबेरॉय ने कहा कि थर्ड पार्टी बीमा ऐसे जानवरों से जुड़े दुर्घटनाओं के पीड़ितों की मदद करेगा। 14 जनवरी, 2022 को नगर आयुक्त ज्ञानेश भारती द्वारा लाया गया नीति संशोधन भी अदालत द्वारा की गई टिप्पणी का हवाला देता है। वहीं पशु चिकित्सा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसी गाड़ियों के कई मालिक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं और इस तरह की दुर्घटनाओं के मामले में बीमा उनकी मदद करेगा। एसडीएमसी ने इस साल घोड़ा बग्घी को 131 लाइसेंस जारी किए हैं। उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के अधिकारियों ने कहा कि वे भी इसी तरह के संशोधन ला सकते हैं।
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