गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा- थानों में आईटी एक्ट-66 A के तहत न हो FIR दर्ज, दर्ज केस वापस लेने का भी निर्देश

>सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस स्टेशनों को निरस्त आईटी एक्ट-66 A के तहत मामले दर्ज न करने का निर्देश दें.
Ministry of Home Affairs (MHA) has also requested that if any case has been booked in States and UTs under section 66A of the IT Act, 2000, such cases should be immediately withdrawn: Ministry of Home Affairs (MHA)
— ANI (@ANI) July 14, 2021
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