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गृह मंत्रालय ने का आदेश, चार्टर्ड विमानों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को 15 अक्टूबर से जारी होगा टूरिस्ट वीजा

Deepa Sahu
7 Oct 2021 2:06 PM GMT
गृह मंत्रालय ने का आदेश, चार्टर्ड विमानों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को 15 अक्टूबर से जारी होगा टूरिस्ट वीजा
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गृह मंत्रालय 15 अक्टूबर से चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से भारत आने वाले विदेशियों को नए पर्यटक वीजा देना शुरू करेगा.

गृह मंत्रालय (Home Ministry) 15 अक्टूबर से चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से भारत आने वाले विदेशियों को नए पर्यटक वीजा देना शुरू करेगा. वहीं चार्टर्ड विमानों के अलावा अन्य उड़ानों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटक 15 नवंबर से ऐसा कर सकेंगे. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से अधिसूचित सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल और मानदंडों का पालन विदेशी पर्यटकों, उन्हें भारत में लाने वाले वाहक और लैंडिंग स्टेशनों पर अन्य हितधारकों द्वारा किया जाना है.

कोविड-19 महामारी के कारण विदेशियों को दिए गए सभी वीजा पिछले साल निलंबित कर दिए गए थे. कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए थे. देश में कोविड-19 की स्थिति पर विचार करने के बाद विदेशियों को बाद में भारत में प्रवेश और ठहरने के लिए पर्यटक वीजा के अलावा किसी भी प्रकार के भारतीय वीजा का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है.
हालांकि विदेशी पर्यटकों को भारत आने की अनुमति देने के लिए गृह मंत्रालय को कई राज्य सरकारों के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों से पर्यटक वीजा भी शुरू करने के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहे थे. गृह मंत्रालय ने सभी प्रमुख हितधारकों जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श किया, जहां विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है.
विदेशी पर्यटकों को 15 अक्टूबर से जारी होगा टूरिस्ट वीजा
अलग-अलग इनपुट पर विचार करने के बाद गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2021 से चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से भारत आने वाले विदेशियों के लिए नए पर्यटक वीजा देना शुरू करने का निर्णय लिया है. चार्टर्ड विमानों के अलावा अन्य उड़ानों से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी पर्यटक केवल 15 नवंबर, 2021 से नए पर्यटक वीजा पर ऐसा करने में सक्षम होंगे. समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कोविड-19 से संबंधित सभी उचित प्रोटोकॉल और मानदंडों का पालन विदेशी पर्यटकों, उन्हें भारत में लाने वाले वाहक और लैंडिंग स्टेशनों पर अन्य सभी हितधारकों द्वारा किया जाएगा.
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