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24 घंटे के अंदर करें मीटिंग पहले मेयर फिर डिप्टी मेयर चुनें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Teja
18 Feb 2023 12:45 PM GMT
24 घंटे के अंदर करें मीटिंग पहले मेयर फिर डिप्टी मेयर चुनें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
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नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सबसे पहले मेयर चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाए। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि नॉमिनेटेड सदस्यों को मेयर चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव से संबंधित बैठक 24 घंटे के भीतर तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के अनुसार दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा एमसीडी की पहली बैठक में मेयर का चुनाव पहले होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुना हुआ मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा। दरअसल दिल्ली नगम चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई थी। चुनाव में दोनों दलों में हार-जीत का अंतर बेहद कम था। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कुर्सी पर नजर गराए हुई है और वह आप के चुने गए सदस्यों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस बीच मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव मानो जंग में तब्दील हो गया। मेयर-डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हाथापाई भी देखी गई थी। आप नेता दावा कर रहे थे कि बीजेपी उसके पार्षदों को करोड़ों रुपए का ऑफर दे रही है ताकि कुर्सी हासिल कर सके।

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