ऐतिहासिक फैसला: अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने गुरुवार को एक अविवाहित महिला को 24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात करने की अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने एम्स के मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया. ये बोर्ड यह जांच करेगा कि गर्भपात में कोई खतरा तो नहीं है. अगर कोई खतरा नहीं पाया जाता तो महिला का गर्भपात कराया जाएगा.
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