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Himachal Pradesh: 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी ने घर में घुस कर किया रेप, मामला दर्ज

Rani Sahu
2 July 2021 11:09 PM IST
Himachal Pradesh:  4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी ने घर में घुस कर किया रेप, मामला दर्ज
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4 साल की4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी ने घर में घुस कर किया रेप

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के शिमला (Shimla) जिले में एक शर्मसार करने की घटना सामने आई है. जहां कोटखाई थाना क्षेत्र में नेपाली मूल की 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक बिहार के रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप है. दुष्कर्म करने के बाद आरोपी मौके से भाग गया है.

ये घटना गुरुवार की है. जहां पुलिस ने उसे शुक्रवार की सुबह ठियोग क्षेत्र के छैला के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दरअसल कोटखाई इलाके में रहने वाली पीड़िता बच्ची नेपाली मूल की है. बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर गुरुवार को वह बाहर काम के लिए गई थी. ऐसे में उनके पड़ोस में रहने वाले आरोपी लल्लन (28) सुबह 11 बजे के आसपास घर में घुसा. इस दौरान आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.
एक साल से पीड़िता के पड़ोस में रहता था आरोपी
पीड़िता की मां की शिकायत पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सबूत जुटाए. वहीं मासूम पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया है. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके उसका भी मेडिकल कराया गया. इस मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं डीएसपी कुलविंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी राजमिस्त्री का काम करता है. वो पिछले 1 साल से पीड़िता के पड़ोस में रहता था.
पहले भी हुई थी, नाबालिग दरिंदगी का शिकार
उन्होंने कहा कि कोटखाई थाना में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 452 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा. बता दें कि ऐसा ही एक मामला 4 साल पहले 2017 में कोटखाई थाना क्षेत्र में हुआ था. जहां नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका मर्डर कर दिया था. इस मामले में सीबीआई ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद 4 साल चले कोर्ट ट्रायल के बाद नीलू नाम के शख्स को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.


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