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हिजाब विवाद: हाई कोर्ट में बोले सरकारी वकील- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं

jantaserishta.com
18 Feb 2022 9:54 AM GMT
हिजाब विवाद: हाई कोर्ट में बोले सरकारी वकील- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं
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नई दिल्ली: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में एकबार फिर सुनवाई शुरू हो चुकी है. सुनवाई में कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट ने कहा है कि वह मानते हैं कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.

वहीं सुनवाई शुरू होने पर हिजाब का समर्थन कर रहीं छात्राओं की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट रवि वर्मा कुमार फिर कहा कि लड़कियों को स्कूल ड्रेस के कलर का दुपट्टा पहनने की इजाजत दी जाए. इसपर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि वह आज शाम तक इसपर अपना जवाब देंगे. कुमार ने यह भी कहा कि सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि चीजों का गलत मतलब निकाला जा रहा है.
याचिकातर्ताओं के वकील ने कहा कि कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर को भी समुदाय के लोगों ने ठीक ले नहीं समझा है. अब हालात ऐसे हैं कि जिन कॉलेजों में पहले हिजाब पहनकर जाने की इजाजत थी, वहां भी छात्राओं को इसे पहनकर नहीं जाने दिया जा रहा. इसपर जज ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता ने कहा था कि हिजाब पहनने या उतारने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है. बस कुछ असमाजिक तत्व ऐसा कर रहे हैं. लेकिन अब वे स्कूल प्रशासन को इसमें शामिल कर रहे हैं.
इस बीच कोर्ट में एक नई याचिका भी आई, जिसमें एक प्राइवेट कॉलेज को भी पार्टी बनाने की गुजारिश हुई, जो हिजाब नहीं पहनने दे रहा. इसपर जज दीक्षित ने कहा कि पहले की याचिकाओं में सिर्फ असमाजिक तत्वों का जिक्र है, कॉलेजों का नहीं.

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