हिजाब विवाद: हाई कोर्ट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी, कहा- महिलाओं के अधिकार खारिज हो रहे हैं

श्रीनगर: कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka HC) ने आज (मंगलवार को) हिजाब मामले (Hijab Row) पर फैसला सुना दिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम (Islam) में हिजाब (Hijab) पहनना जरूरी नहीं है, ये धर्म का हिस्सा नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने सवाल उठाए हैं. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिजाब सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि ये चुनने की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है.
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