हिजाब विवाद: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कल के लिए सुनवाई स्थगित की
हिजाब विवाद। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कल के लिए सुनवाई स्थगित की. हुबली-धारवाड़ में स्कूल-कॉलेज के आसपास धारा 144 को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के साथ 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का प्रदर्शन बैन रहेगा है। उधर दूसरी तरफ कर्नाटक बेलागवी में प्राइवेट कॉलेज के सामने कुछ लड़कों ने हिजाब पहने हुए मुस्लिम छात्राओं को क्लास में बैठने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए। उनमें से कुछ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
500 लोगों ने लिखा खुला खत
हिजाब मामले पर 500 से ज्यादा लॉ स्टूडेंट्स, लॉ एक्सपर्ट्स और वकीलों ने एक खुला पत्र लिखा है। जिसमें हिजाब पहनने के कारण मुस्लिम युवतियों को स्कूल-कॉलेज में एंट्री से रोकने की कड़ी निंदा की गई है। इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की यह अवहेलना सार्वजनिक दृष्टि से अमानवीय है, यह संविधान और पूरे समुदाय के अपमान के बराबर है। सम्मान के साथ जीवन जीने के उनके मूल अधिकार की रक्षा करने में विफल होने के कारण हमार सिर शर्म से झुक गया है।