हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, शादी का मतलब क्रूरता का लाइसेंस मिलना नहीं, पुरुष को नहीं मिलते हैं विशेषाधिकार

बेंगलुरू: पत्नी से रेप के मामले (Marital Rape) में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने बड़ी टिप्पणी की है. बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का मतलब यह नहीं है कि पति को पत्नी के साथ क्रूरता का लाइसेंस मिल गया हो. इस दौरान हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप के बढ़ते मामलों पर नाराजगी जाहिर की.
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