हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, फेसबुक पर लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना सेक्स करने का न्योता नहीं, पढ़े पूरा मामला

नई दिल्ली: एक तेरह वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट ने आरोपी की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह दलील दी गई थी कि पीड़िता ने आरोपी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और यह तर्क दिया कि पीडिता ने स्वयं ही फेसबुक पर अपनी आईडी बनाई, इसलिए उसे 18 वर्ष के ऊपर की आयु का माना जाए. आरोपी के वकील ने यह भी दलील दी कि पीड़िता ने आरोपी के साथ सहमति से सहवास किया.
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