हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन: कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले अधिवक्ता को ही एंट्री, बार एसोसिएशन को रास नहीं आया फैसला
जयपुर. गर्मी की छुट्टियों के बाद सोमवार से शुरू होने वाली अदालतों को लेकर हाईकोर्ट (High Court) ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत प्रदेश की अदालतों में केवल वही अधिवक्ता (Advocate) फिजिकल पैरवी कर सकेंगे, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज (vaccine) लग चुकी है. ऐसे अधिवक्ताओं को दूसरी डोज़ लगने के 14 दिन बाद अदालत में प्रवेश मिल सकेगा. इसके लिए उन्हें अपना फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा. हाईकोर्ट के इस फरमान से प्रदेश में 45 साल से कम उम्र के लगभग 80 प्रतिशत अधिवक्ता अदालतों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश में 1 मई से 18 प्लस उम्र वाले का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था. ऐसे में जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की डोज़ लगवाई है, उन्हें दूसरी डोज़ 84 दिन बाद लगेगी जो कि 23 जुलाई के बाद लगना शुरू होगी. हालांकि, जिन्होंने को-वैक्सीन लगवाई है, वे 28 दिन बाद दूसरी डोज़ ले सकते हैं, लेकिन प्रदेश में को वैक्सीन की आपूर्ति केवल 20 प्रतिशत है.